कृषि विभाग द्वारा कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया

कृषि विभाग द्वारा कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया

फिरोज अंसारी अश्क 9 टीवी समाचार भारत UP बिहार MEDIA 
लक्ष्मीगंज कुशीनगर

रामकोला विकासखंड के न्याय पंचायत खोटही व छपरा में प्रमोशनल आफ एग्रीकल्चर क्रॉप रेजिड्यू इन -सी-टू योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा कृषक गोष्ठी काआयोजन किया गया।
इस गोष्ठी में कृषि विभाग के प्रशिक्षक ATM मार्कन्डेय तिवारी द्वारा कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं,।

जिससे मृदा का तापमान बढ़ जाता है और लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं गौण पोषक तत्वों का ह्रास होता है।

परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा मनुष्यों में श्वास संबंधी एवं त्वचा संबंधी रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है।

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन-सी-टू योजना के अंतर्गत सुपर सीडर, मल्चर, स्ट्रॉ चॉपर, रोटावेटर, रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ जैसे कृषि यंत्रों का प्रयोग कर अवशेष को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर वेस्ट डीकंपोजर मिलाकर उसका अपघटन कर खाद के रूप में उपयोग करने की सलाह दी गई।

साथ ही, हरित प्राधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि –

धारा 24: किसी भी व्यक्ति द्वारा फसल अवशेष को जलाना दंडनीय अपराध है तथा इसके लिए जुर्माना और दंड दोनों का प्रावधान है।

धारा 26: यदि कोई किसान अथवा व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी तथा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत दंड आरोपित किया जाएगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान रामदेव द्वारा किया गया संतोष यादव, हरिलाल, गोयल कुशवाहा, वाल्मीकि, मूक देवी , सावित्री देवी, मनोज, राजेंद्र पांडे, सुदामा, शैलेश, लल्लन, मदन, रीना देवी, सुमन, गीता देवी, महातम दास ,रामदयाल चौधरी आदि किसान मौजूद थे।

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